आतिशबाजी सामग्री के उपयोग की अनुमति देने वाले पर भी कार्यवाही
करौली
अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आतिशबाजी की सामग्री विक्रय करने वाले पर 10000 रू का एवं उपयोग करने व उपयोग की अनुमति देने वाले पर 2000 रू का जुर्माना लगाया जायेगा।
इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त उपखंड मजिस्टेªट, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट, समस्त विकास अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद करौली व हिण्डौन, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडाभीम, सपोटरा सहित अन्य को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।